बागपत में लूट के दोषी को 7 साल की सजा:कोर्ट ने 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, 2019 के मामले में आया फैसला
बागपत में तमंचे के बल पर लूट के सात साल पुराने मामले में अदालत ने गुरुवार को आरोपी वरुण को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। दोषी वरुण पुत्र हर्षवर्धन बड़ौत के न्यू रामनगर का रहने वाला है। एडीजे कोर्ट ने उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा आरोपी ने वर्ष 2019 में तमंचे के बल पर लूट की वारदात की थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सजा मामले में सभी गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने वरुण को दोषी ठहराया। एसपीओ सौरभ कुमार ने बताया कि मामले को ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत चिन्हित किया गया था। पुलिस की सक्रिय पैरवी और समय पर गवाहों व साक्ष्यों को अदालत में प्रस्तुत करने से आरोपी को सजा दिलाने में मदद मिली।
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