बैंक के बाहर से बाइक चोरी, आरोपी को जेल:सिद्धार्थनगर में अदालत ने 1 साल 3 माह की सजा और जुर्माना सुनाया
सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ क्षेत्र में बैंक के बाहर से बाइक चोरी करने के मामले में अदालत ने आरोपी सुधाकर हरिजन को सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपी को एक साल तीन माह का कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह घटना 11 मई 2026 की है। बढ़नी स्थित पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत संजय कुमार वर्मा ने अपनी यूनिकॉर्न 160 सीसी बाइक बैंक के बाहर खड़ी की थी। दोपहर करीब 2 बजे जब वह बाहर आए तो उनकी बाइक गायब मिली। काफी तलाश के बाद भी बाइक का पता नहीं चला। इसके बाद संजय कुमार वर्मा ने ढेबरुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बाइक का नंबर UP 47 N 8845 था। पुलिस ने अगले दिन 12 मई की रात शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की जांच उपनिरीक्षक वीरेंद्र यादव को सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस ने सुधाकर हरिजन पुत्र स्व. कृष्णमोहन, निवासी बेलकुइयां, थाना मधुबेनिया, जिला रुपनदेही, नेपाल) को आरोपी बनाया। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान पुलिस की प्रभावी पैरवी और उपलब्ध सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। इस सजा को दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक जयहिंद त्रिपाठी और न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी इमामुद्दीन (थाना ढेबरुआ) ने अहम भूमिका निभाई।
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