बालिग बहू को नाबालिग दिखाई, 4 पर FIR:अलीगढ़ में कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज, स्कूल के रिकॉर्ड में हेराफेरी का भी आरोप

Oct 17, 2026 - 18:33
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बालिग बहू को नाबालिग दिखाई, 4 पर FIR:अलीगढ़ में कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज, स्कूल के रिकॉर्ड में हेराफेरी का भी आरोप
बालिग बहू को नाबालिग दिखाने, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और स्कूल के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में सिविल लाइंस थाने में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में युवती की मां फातिमा जेहरा, अलीशा फातिमा, स्प्रिंग बेल्स पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य और सहायक लिपिक बबीता शर्मा शामिल हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि युवती की उम्र कम दिखाकर उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमालपुर बड़ी मस्जिद चौक निवासी सईद के मुताबिक, उनके बेटे अनस का निकाह 22 अगस्त 2025 को अलीशा फातिमा से हुआ था। अलीशा के आधार कार्ड और हाईस्कूल की अंकतालिका में जन्मतिथि एक जनवरी 2006 दर्ज होने के आधार पर उसे बालिग बताया गया है। आरोप है कि इसके बावजूद अलीशा की मां ने 22 सितंबर 2025 को जवां थाने में सईद और उनके बेटे के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2) में मुकदमा दर्ज करा दिया। टीसी जारी करने से स्कूल ने किया इनकार सईद ने शिकायत में कहा कि अलीशा की उम्र का मामला बाल कल्याण समिति के समक्ष पहुंचा तो स्कूल के दस्तावेजों में विरोधाभास सामने आया। मून लाइट पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य के मुताबिक, अलीशा का प्रवेश एमएससीएल पब्लिक स्कूल की टीसी और आधार कार्ड के आधार पर हुआ था। वहीं, शिकायतकर्ता के अनुसार एमएससीएल स्कूल के प्रधानाचार्य ने संबंधित टीसी अपने यहां से जारी होने से इनकार किया। स्कूल के एसआर रजिस्टर में संबंधित क्रमांक पर दूसरी छात्रा का नाम दर्ज होने की बात भी सामने आई। स्कूल रिकॉर्ड में ओवरराइटिंग का आरोप शिकायतकर्ता ने स्प्रिंग बेल्स पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य और सहायक लिपिक पर अलीशा के नर्सरी प्रवेश रिकॉर्ड में ओवरराइटिंग और कूटरचना करने का आरोप लगाया है। सईद के मुताबिक, प्रवेश क्रमांक 0822 पर 31 जुलाई 2012 की तारीख दर्ज है, जबकि अगले क्रमांक 0823 पर 13 जुलाई 2012 अंकित है। उन्होंने आरोप लगाया कि उम्र कम दिखाने के लिए 11 नवंबर 2008 और एक जनवरी 2006 की अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दस्तावेज भी तैयार किए गए। सईद का कहना है कि उन्होंने सिविल लाइंस थाने और तीन अगस्त 2026 को एसएसपी को शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 17 अगस्त 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अब कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस दस्तावेजों और स्कूल के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद होगी।

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