नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, ₹1.15 का जुर्माना:साथ देने वाली महिला को पांच साल की जेल, ₹15,000 का जुर्माना
संभल की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी सूरज को उम्रकैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, महिला आरोपी रेखा को 5 साल की जेल और 15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य सिंह ने शाम 4:45 बजे फैसले की जानकारी दी। सिलाई सीखने जा रही किशोरी को बहाने से घर ले गई थी महिला मामला चंदौसी तहसील के बहजोई थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के मुताबिक, 18 जून 2019 को 16 वर्षीय किशोरी सिलाई सीखने जा रही थी। इसी दौरान रेखा पत्नी रोशन जीत कश्यप उसे बहाने से अपने घर ले गई। वहां पहले से सूरज पुत्र लक्ष्मी कश्यप मौजूद था। आरोप है कि दोनों किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। किशोरी के काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद बहजोई पुलिस ने 21 जून 2019 को मामला दर्ज किया। पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद मामला विशेष पॉक्सो अदालत में पहुंचा। सूरज को उम्रकैद, रेखा को 5 साल की सजा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने दोनों आरोपियों को धारा 363 के तहत 3-3 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक-एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने धारा 366 के तहत भी दोनों को 5-5 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो-दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पॉक्सो एक्ट में सूरज को आजीवन कारावास सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य सिंह के मुताबिक, पीड़िता को भगाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत सूरज को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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