बदायूं में युवक को जिंदा जलाने वाले को उम्रकैद:रुपयों के लेनदेन में हुआ था विवाद, कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया
बदायूं में रुपयों के लेनदेन के विवाद के दौरान युवक को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी डाला है। मामले में घटना की रिपोर्ट उझानी कोतवाली इलाके के गांव ननाखेड़ा निवासी राजवीर कश्यप ने 23 जनवरी 2025 को दर्ज कराई। इसमें बताया कि शाम लगभग सात बजे उनका बेटा शिवा घर के बाहरी हिस्से में बनाई दुकान पर बैठा था। इस दौरान कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव भूड़ा भदरौल निवासी वीरपाल वहां बाइक लेकर पहुंचा और पेट्रोल डालने को कहा। इस दौरान दोनों के बीच रुपयों को लेकर विवाद हो गया। इसी बीच वीरपाल ने शिवा पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी और भाग निकला। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन बाद में उसकी जान चली गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य अवलोकन के बाद यह फैसला सुनाया है।
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