बिजनौर जेल गोलीकांड में 2 दोषियों को उम्रकैद:राजन की हत्या की साजिश में भेजे गए थे; साथी को गोली लगने से हुई थी मौत, 70 हजार जुर्माना
बिजनौर जेल के बाहर हुए चर्चित गोलीकांड में अदालत ने सोमवार को दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय डॉ. शहजाद अली ने रौनक और हर्षित चिकारा को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। दोनों पर कुल 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एडीजीसी अजीत पंवार और प्रमोद शर्मा ने बताया कि 30 जून 2023 को रात करीब सवा 8 बजे किरतपुर क्षेत्र के शादीपुर निवासी राजन जेल से रिहा होकर बाहर आया था। उस समय हवलदार रंजीत सिंह, जेल हेड वार्डन, सिपाही शिवम और राजीव कुमार ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान स्योहारा क्षेत्र के बिशनपुर निवासी विशाल शर्मा और हीमपुर दीपा निवासी रौनक जेल गेट पर पहुंचे। राजन ने रौनक को पहचान लिया और वह वापस जेल की ओर भागने लगा। आरोप है कि रौनक और विशाल ने तमंचे से उसे घेर लिया। साथी को बचाने में रौनक की गोली से विशाल की मौत सिपाही राजीव कुमार ने दोनों को पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान विशाल शर्मा ने गोली चला दी, जो हवलदार रंजीत सिंह के हाथ को चीरते हुए निकल गई। इसके बाद राजन ने विशाल को पकड़ लिया। विशाल को बचाने के लिए रौनक ने राजन पर गोली चलाई, लेकिन गोली राजन को न लगकर विशाल को लग गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हवलदार रंजीत सिंह और सिपाही राजीव कुमार ने रौनक को पकड़ लिया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया। राजन से पुरानी दुश्मनी के चलते हत्या की साजिश का आरोप पुलिस जांच में सामने आया कि हर्षित चिकारा ने राजन की हत्या की साजिश रची थी और इसी के तहत रौनक व विशाल शर्मा को जेल भेजा गया था। पुलिस के मुताबिक, बिजनौर में चर्चित रचित हत्याकांड के बाद वर्चस्व कायम करने की होड़ में यह साजिश रची गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि राजन और रौनक पहले दोस्त थे और घटना से पहले दोनों हरिद्वार में साथ रहते थे। घटना से करीब डेढ़ महीने पहले राजन ने हर्षित चिकारा के घर पर फायरिंग की थी। इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी। 11 गवाहों ने कोर्ट में घटना का समर्थन किया पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए, जिन्होंने घटना का समर्थन किया। अदालत ने शनिवार को दोनों को दोषी करार देते हुए सोमवार को सजा सुनाने की तारीख तय की थी। सोमवार को कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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