बिजनौर में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल:कोर्ट ने 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
बिजनौर की पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में समीर उर्फ शमीम को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे चार साल कैद और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि यह घटना 22 सितंबर 2025 की शाम की है। किशोरी केले के पत्ते लेने एक इंटर कॉलेज के पास गई थी। तभी आरोपी समीर ने उसका पीछा किया और छेड़छाड़ की। किशोरी के विरोध करने पर आरोपी ने उससे हाथापाई भी की। उसके चिल्लाने पर भीड़ जमा हो गई और आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस को सूचना दी गई और मंडावर थाने में समीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायाधीश कल्पना पांडे ने सबूतों के आधार पर समीर उर्फ शमीम को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
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