बिजनौर में शामिक हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया, कॉलेज के सामने छात्र की गोली मारकर की थी हत्या
बिजनौर में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. शहजाद अली ने शामिक हत्याकांड में दोषी यश उर्फ उमंग उर्फ कटरा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शामिक बिजनौर के कृष्णा कॉलेज में बीबीए प्रथम वर्ष का छात्र था। 23 नवंबर 2022 को कॉलेज के सामने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बेटे को लेने पहुंचे पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा एडीजीसी अजीत पंवार और प्रमोद कुमार शर्मा के मुताबिक, झालू थाना हल्दौर क्षेत्र के मोहल्ला पीरजादगान निवासी सरवर अली ने कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 23 नवंबर 2022 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह अपने बेटे शामिक को लेने कृष्णा कॉलेज पहुंचे थे।
शामिक कॉलेज के सामने सड़क पर खड़ा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते यश उर्फ उमंग उर्फ कटरा अपने एक साथी के साथ बाइक से वहां पहुंचा। आरोप है कि दोनों ने शामिक को घेर लिया। शामिक ने भागने का प्रयास किया, तभी यश ने अपने साथी के कहने पर तमंचे से उसके सीने में गोली मार दी। गोली लगने से शामिक की मौके पर ही मौत हो गई। अभियोजन के अनुसार, सरफराज, सईद अहमद और बुनियाद अली समेत कई लोगों ने घटना देखी थी। पुलिस ने यश उर्फ उमंग उर्फ कटरा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने यश को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद करने का भी दावा किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने यश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरवर अली, सईद, विशाल कुमार, उपनिरीक्षक यज्ञ देव शर्मा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश, हेड कांस्टेबल आशीष कुमार, सरफराज अहमद, निरीक्षक वीरेंद्र कुमार तोमर और विपिन कुमार शर्मा समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। हत्या में उम्रकैद, धारा 307 से बरी गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश डॉ. शहजाद अली ने यश उर्फ उमंग उर्फ कटरा को शामिक की हत्या का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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