बलिया कोर्ट ने लोक-सेवक का वेतन रोकने का दिया आदेश:आरोपी संजय सिंह एक साल से गैरहाजिर था, हाईकोर्ट का निर्देश भी नहीं माना
बलिया के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी संजय सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। संजय सिंह बार-बार गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। संजय सिंह पर कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 352, 504, 506 और 500 आईपीसी के तहत केस चल रहा है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उन्हें 8 मई को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद संजय सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक लोकसेवक है और जानबूझकर कानून व अदालत के आदेशों की अनदेखी कर रहा है। यह मामला 2024 का है और वह एक साल से ज्यादा समय से कोर्ट नहीं आ रहा है। अदालत ने संजय सिंह का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस आदेश की कॉपी एसएसपी आजमगढ़, ट्रेजरी ऑफिस और डीआईजी आजमगढ़ को प्रेषित करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
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