बलिया में हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन:अदालत ने 2024 में बांसडीह कोतवाली के सामने हुई हत्या के दोषियों पर जुर्माना भी लगाया
बलिया में जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीन दोषियों पर 1.85-1.85 लाख रुपये और एक दोषी पर 1.95 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के मुताबिक, बांसडीह कोतवाली में दर्ज केस नंबर 236/2024 में दरांव गांव के रोहित यादव (राइडर), शेखर यादव और पिण्डहरा गांव के जवाहर गोंड (लक्ष्मण) व ओमप्रकाश (प्रकाश) यादव को सोमवार को दोषी ठहराया गया। यह मामला 20 जुलाई 2024 को बांसडीह कोतवाली के गेट के पास हुई हत्या से जुड़ा है। वादी राजेश पाण्डेय की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस और अभियोजन विभाग की मजबूत पैरवी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने अभियोजन अधिकारी के तौर पर पैरवी की।
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