बलिया में पॉक्सो एक्ट के दोषी को 25 साल कारावास:40 हजार का जुर्माना भी लगा, जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल
बलिया की एक अदालत ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभियुक्त जावेद खान को दोषी मानते हुए 25 साल की सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत आया है। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से यह संभव हो पाया। जावेद खान को पॉक्सो एक्ट की धारा 06 में 25 साल की जेल और 20 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त जेल होगी। धारा 366(A) भादवि में 7 साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल होगी। धारा 363 भादवि में 5 साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा। इसमें भी जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल होगी। इस मामले में अभियोजन अधिकारी ADGC विमल कुमार राय थे।
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