बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों की अपील पर आज सुनवाई:पूर्व सांसद और विनोद तोमर कोर्ट में होंगे पेश, अधिवक्ता दाखिल करेंगे जवाब
महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन शोषण मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के बरी होने के खिलाफ दायर अपील पर आज, 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दोनों को 3 अगस्त को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया था। इस फैसले को महिला पहलवानों ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी है। बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होंगे। बृजभूषण के अधिवक्ता ऋषभ भाटी के मुताबिक, कोर्ट के नोटिस के जवाब में उनकी ओर से पक्ष रखा जाएगा। 28 सितंबर को जारी हुआ था नोटिस इस मामले में 28 सितंबर को सुनवाई हुई थी। अदालत ने पहलवानों की अपील स्वीकार करते हुए बृजभूषण शरण सिंह को नोटिस जारी किया था और अपील पर जवाब मांगा था। अब 9 अक्टूबर को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। अपील में फैसले पर उठाए सवाल महिला पहलवानों ने अपनी याचिका में निचली अदालत के फैसले को कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं बताया है। याचिका में दावा किया गया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का गलत और चुनिंदा तरीके से आकलन किया गया तथा फैसला अनुमान और अटकलों पर आधारित है। अपील में यह भी कहा गया है कि फैसले में कानून के स्थापित सिद्धांतों को लागू नहीं किया गया। याचिका के मुताबिक, यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के कथित 'अपेक्षित' व्यवहार को लेकर पुरानी और रूढ़िवादी धारणाओं को आधार बनाया गया, जबकि उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सबूतों का निष्पक्ष और तथ्यपरक आकलन किया जाना चाहिए था। बृजभूषण के वकील बोले- कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे बृजभूषण शरण सिंह के अधिवक्ता ऋषभ भाटी ने बताया कि पहलवानों की अपील पर सुनवाई के दौरान वे कोर्ट में पेश होंगे और नोटिस के जवाब में अपना पक्ष दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मामले की शुरुआत से ही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और ऊपरी अदालत में भी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
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