बुलंदशहर में 6 महीने से लापता किशोरी नहीं मिली:हाईकोर्ट ने SSP को 10 दिसंबर तक बरामदगी के निर्देश दिए, विवेचक भी कोर्ट में पेश
बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र से छह महीने से लापता 16 वर्षीय किशोरी की बरामदगी नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बुलंदशहर के एसएसपी को 10 दिसंबर 2026 तक हर हाल में किशोरी को बरामद कर परिजनों को सौंपने के निर्देश दिए हैं। पिछली सुनवाई में समय सीमा समाप्त होने के बाद एसएसपी और मामले के विवेचक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ा। मामला अरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 17 मार्च 2026 को 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही युवक जतिन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। परिजनों का आरोप है कि घटना के छह महीने बीतने के बाद भी पुलिस न किशोरी को बरामद कर सकी और न ही नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर पाई। उनका यह भी आरोप है कि बरामदगी के नाम पर पुलिस ने उन्हें ही परेशान किया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एसएसपी और विवेचक कोर्ट में हुए पेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ में पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से मांगी गई समय सीमा समाप्त हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी और मामले के विवेचक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। पूर्व निर्धारित आदेश के तहत 8 अक्टूबर को एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह और जांच अधिकारी हाईकोर्ट में पेश हुए। दोनों अधिकारियों ने अब तक की गई पुलिस कार्रवाई का ब्योरा अदालत के सामने रखा। पुलिस की प्रगति रिपोर्ट पर कोर्ट ने जताया असंतोष खंडपीठ ने पुलिस की प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए किशोरी की बरामदगी के लिए 10 दिसंबर तक की समय सीमा तय की। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले किशोरी को बरामद किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। एसएसपी बोले- विशेष टीमें तलाश में जुटी हाईकोर्ट में पेशी के बाद एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी की बरामदगी के लिए विशेष पुलिस टीमें लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने जल्द ही किशोरी को सुरक्षित बरामद करने की बात कही।
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