बुलंदशहर में नाबालिगों से दरिंदगी के दो दोषियों को सजा:एक को उम्रकैद, दूसरे को 6 साल की जेल

Oct 08, 2026 - 20:46
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बुलंदशहर में नाबालिगों से दरिंदगी के दो दोषियों को सजा:एक को उम्रकैद, दूसरे को 6 साल की जेल
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से गुरुवार शाम 6 बजे न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वर्ष 2021 में दो नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के चर्चित मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। ​मामला थाना ककोड़ क्षेत्र के ग्राम हिरनौटी का है, जहां वर्ष 2021 में अभियुक्त तेजपाल और नरेश कुमार उर्फ भूरा ने वादिया की दो नाबालिग पुत्रियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में 4 दिसंबर 2021 को थाना ककोड़ पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बुलंदशहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17 जनवरी 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। ​मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित किया गया। मॉनीटरिंग सैल बुलंदशहर और अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में मजबूत साक्ष्य पेश कर प्रभावी पैरवी की गई। ​गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो-02) धीरेंद्र कुमार तृतीय की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त तेजपाल (पुत्र प्रसादी) को आजीवन सश्रम कारावास तथा 1,05,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, दूसरे अभियुक्त नरेश कुमार उर्फ भूरा को 06 वर्ष के कारावास और 11,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ​इस मुकदमे में अभियोजक धर्मेन्द्र राघव, मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार कांस्टेबल मनोज कुमार और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल अजीत सिंह का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस की इस सशक्त पैरवी से पीड़ितों को त्वरित और कठोर न्याय मिला है।

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