चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा:हाथरस कोर्ट ने 1 साल की जेल और ₹9 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई
हाथरस में एक चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / फास्ट ट्रैक कोर्ट -1 के न्यायाधीश रोबिन कुमार ने आरोपी गोविंद अग्रवाल को दोषी ठहराया है। उन्हें एक साल की जेल और 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मोती बाजार की आशा गुप्ता ने एल.पी. इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर गोविंद अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आशा गुप्ता ने गोविंद अग्रवाल को आर्थिक मदद के तौर पर 6 लाख रुपये दिए थे। गोविंद अग्रवाल ने 5 लाख रुपये का चेक दिया था, जो कैनरा बैंक, हाथरस शाखा का था। जब आशा गुप्ता ने चेक बैंक में लगाया, तो खाते में पर्याप्त पैसा न होने के कारण वह बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बाद भी भुगतान न होने पर आशा गुप्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जुर्माना न देने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गोविंद अग्रवाल को दोषी पाया। जुर्माने की 9 लाख रुपये की राशि में से 8 लाख 90 हजार रुपये आशा गुप्ता को मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। अगर गोविंद अग्रवाल जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त जेल होगी। उन्हें यह राशि 3 महीने के अंदर देनी होगी। आशा गुप्ता की तरफ से वकील पार्थ गौतम ने पैरवी की।
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