छात्र नेता कबीर हत्याकांड में छह आरोपियों की अग्रिम जमानत:कुर्की तक पहुंची थी कार्रवाई, कोर्ट ने नहीं दी राहत
बस्ती में छात्र नेता आदित्य नारायण तिवारी उर्फ कबीर हत्याकांड के छह आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता की अदालत ने खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और आरोपियों के खिलाफ हुई न्यायिक कार्रवाई को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी। कप्तानगंज के शिव प्रसाद तिवारी ने कबीर की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। कबीर एपीएन पीजी कॉलेज के छात्र नेता थे और छात्र राजनीति में वर्चस्व को लेकर उनका विवाद था। 9 अक्टूबर 2019 की रात करीब पौने 11 बजे मालवीय मार्ग पर कबीर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, मोहम्मद साद, मो. समीर, साहिल सिंह, अवनीश सिंह और इमरान को बलवा, हत्या और साजिश के आरोप में तलब किया गया था। अदालत में हाजिर न होने पर सभी सात आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हुए। बाद में उन्हें फरार घोषित कर कुर्की का आदेश भी दिया गया, जिसकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी तलबी आदेश के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद अवनीश प्रताप सिंह, इमरान, समीर, साद, अक्षय प्रताप सिंह और अमन प्रताप सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अदालत ने सभी छह आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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