छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की हत्या:दोषी को कैराना कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, चाकू मारकर की थी हत्या
कैराना में बीए की छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार भारतेंदु की अदालत ने दोषी अनुज को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामला 23 अक्टूबर 2019 का है। विजय सिंह पथिक महाविद्यालय परिसर में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एमए के छात्र अनुज ने उसके चचेरे भाई विक्की पर चाकू से हमला कर दिया था। हमले में विक्की की मौत हो गई थी। घटना के बाद छात्रा के पिता ने कैराना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हत्या के मामले में दोषी करार दिया मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार को अदालत ने अनुज को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद शनिवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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