चंदौली में व्यापारी हत्याकांड के आरोपी इमरान अंसारी बरी:6 साल से जेल में था बंद, 2019 में गोली मारकर व्यापारी महेंद्र की हुई थी हत्या
चंदौली में व्यापारी महेंद्र रस्तोगी की हत्या और लग्जरी कार लूट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अशोक कुमार की अदालत ने आरोपी इमरान अंसारी को दोषमुक्त कर दिया। इमरान करीब छह साल से गाजीपुर जिला जेल में बंद था। बुधवार को हुई सुनवाई में पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य कमजोर पाए गए। अधिवक्ता राजेश सिंह की पैरवी के बाद कोर्ट ने इमरान को बरी कर दिया। 2019 में हुई थी व्यापारी की हत्या मामला वर्ष 2019 का है। वाराणसी से कमालपुर जा रहे व्यापारी महेंद्र रस्तोगी की सकलडीहा थाना क्षेत्र में सलेमपुर राइस मिल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद उनकी लग्जरी कार भी लूट ली गई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद इमरान अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया था। इसके बाद से वह जेल में बंद था। 16 गवाहों में किसी ने नहीं की पुष्टि मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए। अधिवक्ता के मुताबिक, किसी भी गवाह ने इमरान अंसारी द्वारा व्यापारी की हत्या या कार लूट किए जाने की पुष्टि नहीं की। कोर्ट में पुलिस की ओर से पेश साक्ष्यों को भी पर्याप्त नहीं माना गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश सिंह की ओर से की गई पैरवी के बाद अदालत ने इमरान अंसारी को दोषमुक्त कर दिया। तीन सह-आरोपी पहले हो चुके हैं बरी इसी मामले में सह-आरोपी नसीम उर्फ झब्बन, शिवम यादव और विनीत यादव को भी अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। 27 मई को कोर्ट ने तीनों को दोषमुक्त किया था। अदालत के फैसले के बाद इमरान अंसारी के करीब छह साल पुराने जेल प्रवास का अंत हुआ।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)