चोरी के लिए घर में घुसा, 7 साल कैद:इटावा में घुसकर बुजुर्ग से मारपीट और धमकी दी थी, 15 हजार जुर्माना

Oct 08, 2026 - 10:13
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चोरी के लिए घर में घुसा, 7 साल कैद:इटावा में घुसकर बुजुर्ग से मारपीट और धमकी दी थी, 15 हजार जुर्माना
इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में चोरी के इरादे से घर में घुसने और घर मालिक के पिता से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-1 इटावा की अदालत ने बुधवार शाम करीब 5 बजे आरोपी ग्रीश कुमार पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के मुताबिक ग्रीश कुमार पुत्र डब्बली प्रसाद, निवासी नसीरपुर बोझा, चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसा था। इसी दौरान घर मालिक के पिता ने उसे देख लिया। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। पिता ने आरोपी को घर में देख लिया था पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी करने के इरादे से घर में दाखिल हुआ था। इसी दौरान वादी के पिता की नजर उस पर पड़ गई। इसके बाद आरोपी ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।घटना के बाद वादी ने बकेवर थाने में लिखित तहरीर दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार निषाद ने की। जांच के दौरान साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। पुलिस और अभियोजन ने की प्रभावी पैरवी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर बकेवर पुलिस, पैरोकार कांस्टेबल राहुल कुमार और मॉनिटरिंग सेल ने मामले की लगातार पैरवी की। एडीजीसी निखिल अग्रवाल ने भी सुनवाई के दौरान अदालत में साक्ष्य और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए। आरोपी को 7 साल की सजा, 15 हजार जुर्माना पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद एडीजे-1 इटावा ने ग्रीश कुमार को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे सात वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई अपराधियों को अदालत से सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई।

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