दहेज हत्या में पति समेत सास-ससुर को सात-सात साल कैद:कार और 3 लाख कैश की डिमांड कर रहे थे, फंदे पर लटकता मिला था शव
दहेज हत्या के मामले में एफटीसी-41 राकेश सिंह की कोर्ट ने पति समेत सास-ससुर को सात-सात कैद व 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शादी के तकरीबन डेढ़ साल बाद विवाहिता का शव फंदे पर लटकता मिला था। परिजनों दहेज में कार व तीन लाख कैश की डिमांड पूरी न करने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। 12 मार्च 2019 को हुई थी शादी वादी वीरेंद्र कुमार निषाद ने कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी भांजी प्रिया निषाद की शादी 12 मार्च 2019 को कैंट के मैकूपुरवा निवासी रामपाल के बेटे संजय के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुरालीजन दहेज में कार और 3 लाख कैश की डिमांड करने लगे थे। असमर्थता जताने पर आए दिन भांजी के साथ मारपीट करते थे। बताया था कि 26 जून 2020 की शाम 6 बजे भांजी प्रिया ने फोन कर ससुरालीजनों द्वारा मारपीट करने की जानकारी दी थी। 27 जून को उसकी मौत की जानकारी मिली थी, परिजन मौके पर पहुंचे तो प्रिया का शव फंदे से लटकता मिला था। परिजनों ने सास गोमती, ससुर रामपाल व पति संजय के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में पेश हुए 9 गवाह एडीजीसी जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि अभियोजन की ओर से 9 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर पति समेत सास, ससुर को दोषी करार दिया है।
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