दुष्कर्म के दोषी को 10 साल जेल:20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, 4 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
बस्ती में दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शनिवार को संतोष कुमार को 10 साल जेल की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आया। 2022 में दर्ज हुआ था मुकदमा पुलिस के अनुसार मुंडेरवा थाना क्षेत्र के छितौनी गांव निवासी संतोष कुमार के खिलाफ 12 अगस्त 2022 को दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के बाद कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान पुलिस की पैरवी सेल और मुंडेरवा थाना पुलिस ने मामले की प्रभावी पैरवी की। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने संतोष कुमार को धारा 376 के तहत दोषी माना और सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई पैरवी पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह की देखरेख में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस के अनुसार इसका उद्देश्य दोषियों को कोर्ट से सजा दिलाना है।
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