ईंट-भट्ठा शुल्क 30 नवंबर तक जमा करें:बलिया में खनिज अफसर का आदेश, बिना शुल्क खनन-ईंट पथाई पर होगी कार्रवाई

Oct 07, 2026 - 16:28
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ईंट-भट्ठा शुल्क 30 नवंबर तक जमा करें:बलिया में खनिज अफसर का आदेश, बिना शुल्क खनन-ईंट पथाई पर होगी कार्रवाई
बलिया में ईंट भट्ठा सत्र 2026-27 के लिए सभी संचालकों को विनियमन शुल्क एकमुश्त जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनिज अनिल कुमार ने बताया कि यह सत्र अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुका है। जिले में साधारण और जिग-जैग ईंट भट्ठे संचालित हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार, वर्तमान सत्र का शुल्क जमा करने के बाद ही खनन कार्य और ईंट की पथाई की जा सकेगी। अपर जिलाधिकारी ने साफ किया कि बिना शुल्क जमा किए खनन करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी। ईंट भट्ठा सत्र 2026-27 का विनियमन शुल्क 30 नवंबर 2026 तक जमा करने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस तारीख के बाद जमा करने पर नियमानुसार ब्याज देना होगा। प्रशासन ने सभी ईंट भट्ठा संचालकों से अपील की है कि वे भट्ठा शुरू करने से पहले पुराने बकाये समेत 2026-27 का शुल्क 30 नवंबर 2026 से पहले जमा कर दें। समय पर शुल्क जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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