एलडीए की संपत्तियों के लिए तीन बैंकों से मिलेगा लोन:बैंक ऑफ इंडिया से हुआ करार, पंजीकरण की रकम जमा करने के लिए भी ले सकेंगे कर्ज
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की संपत्तियों के लिए आवेदन करने वालों को अब पंजीकरण की रकम जुटाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। एलडीए ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। अब आवेदक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ इंडिया से पंजीकरण की रकम जमा करने के लिए लोन ले सकेंगे। इस सुविधा से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके पास एक साथ पूरी रकम जमा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। एलडीए की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के लिए आवेदन करने वाले लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसमें भूखंड, मकान, फ्लैट और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू होने के बाद आवेदकों को लोन लेने के लिए एक और विकल्प मिल गया है। वरुण विहार योजना में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा भी संचालित हो रही है। पंजीकरण की रकम के लिए भी मिलेगा लोन अब तक बैंक संपत्ति आवंटित होने के बाद आवंटन पत्र के आधार पर बाकी रकम जमा करने के लिए लोन देते थे। लेकिन पंजीकरण के समय जमा की जाने वाली रकम के लिए यह सुविधा नहीं थी। ऐसे में जिन लोगों के पास पंजीकरण की पूरी रकम नहीं होती थी, उनके लिए एलडीए की योजनाओं में आवेदन करना मुश्किल हो जाता था। नई व्यवस्था के तहत अब आवेदक पंजीकरण की रकम जमा करने के लिए भी बैंक से लोन ले सकेंगे। इससे उन्हें एक साथ पूरी रकम का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। एलडीए को उम्मीद है कि इस सुविधा से अधिक लोगों के लिए उसकी आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं में आवेदन करना आसान होगा। संपत्ति मिलने पर बाकी रकम के लिए भी आसान होगी प्रक्रिया एलडीए के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि संपत्ति आवंटित होने के बाद बाकी रकम जमा करने के लिए लोन लेने की प्रक्रिया भी आसान होगी। आवंटन पत्र के आधार पर लोन लेने के दौरान आवेदकों को दोबारा लंबी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। इससे उनका समय बचेगा और प्रक्रिया में होने वाली परेशानी कम होगी। संपत्ति नहीं मिली तो वापस होगी पंजीकरण की रकम अगर किसी आवेदक को संपत्ति आवंटित नहीं होती है, तो बैंक के माध्यम से जमा की गई पंजीकरण धनराशि एलडीए संबंधित बैंक को वापस कर देगा। इससे आवेदक की जमा रकम लौटाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी रहेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य आवेदकों को पंजीकरण के समय आर्थिक मदद देना और लोन से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाना है।
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