गैंगरेप के दो दोषियों को 20 साल की सजा:नशीला पदार्थ सुंघाकर की थी वारदात, 15-15 हजार का जुर्माना भी लगा
हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में छह साल पुराने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में गुरुवार शाम को कोर्ट ने फैसला सुनाया। पॉक्सो कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने वसीम और उसके साले शाहरुख को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। छत पर सो रही थी 15 साल की किशोरी विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने पिलखुवा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि परिवार किराए के मकान में रहता था और वह बाहर गाड़ी चलाने का काम करते थे। 11 जुलाई 2018 की रात उनकी 15 वर्षीय बेटी घर की छत पर सो रही थी। नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश करने का आरोप शिकायत के मुताबिक, पड़ोस में किराए पर रहने वाले वसीम और शाहरुख ने किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर नीचे सो रही किशोरी की मां छत पर पहुंची और आरोपियों का विरोध किया। विरोध करने पर मां से भी मारपीट का आरोप आरोप है कि किशोरी की मां के विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। घटना के समय किशोरी के पिता घर से बाहर थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 6 साल से चल रही थी सुनवाई पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद मामला अदालत में चलता रहा। गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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