गैर इरादतन हत्या के दोषी को 3 साल जेल:कोर्ट ने 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कार्रवाई
औरैया पुलिस की पैरवी से गैर इरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने एक शख्स को 3 साल की जेल और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला 30 सितंबर 2026 को औरैया की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने सुनाया। यह मामला मु0अ0सं0 591/2013 से जुड़ा है। थाना कोतवाली औरैया में उस शख्स के खिलाफ धारा 308, 323 और 504 भादवि के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच पूरी की और सरकारी वकील ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा। दोषी की पहचान अवनीश कुमार पुत्र सियाराम, निवासी पढ़ीन की मढ़ैया, थाना कोतवाली औरैया के रूप में हुई है। कोर्ट ने उसे धारा 323/308 भादवि के तहत सजा सुनाई। औरैया पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत हुई है। इस अभियान का मकसद गंभीर आपराधिक मामलों में दोषियों को कानून के हिसाब से सजा दिलाना है।
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