गाली देने से रोकने पर हत्या, चाचा को उम्रकैद:युवक के पेट में चाकू से किया था वार, 20 हजार रुपए जुर्माना

Oct 09, 2026 - 19:41
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गाली देने से रोकने पर हत्या, चाचा को उम्रकैद:युवक के पेट में चाकू से किया था वार, 20 हजार रुपए जुर्माना
बिजनौर में शराब के नशे में गाली देने से रोकने पर युवक की चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना चांदपुर क्षेत्र के पाहूंली गांव में 17 जून 2023 की शाम करीब 7 बजे हुई थी। एफटीसी द्वितीय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. शहजाद अली ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। मां को गाली देने का विरोध करने पर किया हमला पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार और एडीजीसी अजीत पंवार व प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि पाहूंली गांव निवासी मुनिदेव पुत्र नंद किशोर ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि घटना के समय घर पर उनकी मां बीना देवी और भाई निखिल मौजूद थे। आरोप था कि गांव और परिवार का चचेरा चाचा दीपचंद पुत्र बुद्ध सिंह शराब के नशे में बीना देवी को गाली दे रहा था। निखिल ने इसका विरोध किया तो दीपचंद ने जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू से वार कर दिया। निखिल गंभीर रूप से घायल हो गया। मां के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया घटना के दौरान दीपचंद का भाई तेजपाल भी मकान की सीढ़ियों से नीचे आया। आरोप है कि उसने बीना देवी को जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौज की। परिजन निखिल को आनन-फानन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। दीपचंद की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। वह तब से जेल में बंद है। सात गवाहों ने किया घटना का समर्थन पुलिस ने दीपचंद के खिलाफ हत्या और तेजपाल के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने तेजपाल पर भी हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। तेजपाल ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की, जिस पर हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी। इसके बाद विचारण न्यायालय ने दीपचंद की फाइल तेजपाल से अलग कर सुनवाई की। मामले में सात गवाह पेश किए गए, जिन्होंने घटना का समर्थन किया। अदालत ने गुरुवार को दीपचंद को दोषी करार दिया और शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

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