गल्ला व्यवसायी हत्याकांड में दो भाइयों समेत 5 को उम्रकैद:कोर्ट ने 5.60 लाख रुपये जुर्माना लगाया, पत्नी बोली-आज दिल को मिला सुकून
सुल्तानपुर में 2011 के गल्ला व्यवसायी हत्याकांड में कोर्ट ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार शाम 6:15 बजे एडीजे तृतीय श्याम मोहन जायसवाल ने फैसला सुनाया। दोषियों पर कुल 5.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की 80% रकम मृतक की पत्नी नीलम को दी जाएगी। फरसा और लाठी से पीटकर की थी हत्या अंबेडकरनगर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी अखिलेश वर्मा की शादी दोस्तपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव निवासी अनिल वर्मा की बहन नीलम से हुई थी। अखिलेश अखंडनगर थाना क्षेत्र के डोमापुर में मकान बनाकर पत्नी के साथ रहते थे। वह गल्ले की खरीद-बिक्री का काम करते थे। मकान को लेकर चल रहा था विवाद अखिलेश का डोमापुर (गडौरा) निवासी राजमणि वर्मा से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद में 24 जुलाई 2011 को अखिलेश की फरसा और लाठी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के साले अनिल वर्मा ने राजमणि वर्मा समेत सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दो सगे भाइयों समेत 5 दोषी ठहराए गए 30 सितंबर को कोर्ट ने दीपक वर्मा, प्रदीप वर्मा, ओम प्रकाश, उसके बेटे उमेश और शाहपुर गांव निवासी छोटेलाल निषाद को दोषी माना था। सभी को जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए बुधवार की तारीख तय की थी। बुधवार को सभी पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जुर्माने की 80% रकम पत्नी को मिलेगी कोर्ट ने दोषियों पर कुल 5.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 80% रकम मृतक की पत्नी नीलम को दी जाएगी। फैसला आने के बाद नीलम ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि एक दिन न्याय मिलेगा। दोषियों को सजा मिलने से उन्हें सुकून मिला है। एक आरोपी की मौत, एक किशोर मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी राजमणि वर्मा की मौत हो गई। वहीं एक आरोपी के किशोर होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई है। इस मामले में कुल सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
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