हाईकोर्ट बोला-चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने में पुलिस फेल:कोर्ट ने कहा रोज जख्मी हो रहे लोग, सरकार एसओपी बनाए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक को लेकर पुलिस के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए सख्त टिप्पणी की है।
कोर्ट ने कहा कि सरकारी हलफनामे में भले ही कार्रवाई दिखाई गई है, लेकिन हकीकत में अब भी आए दिन अखबारों में चाइनीज मांझे से आम लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। डॉ. कमल कुमार जायसवाल की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा एसओपी बनाएं कोर्ट ने कहा सरकार ने बताया कि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि पुलिस द्वारा किए गए बताए जा रहे प्रयास जरूरी प्रयासों से बहुत कम हैं क्योंकि अब भी समय-समय पर अखबार में खबरें छपती हैं कि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से आम जनता घायल हो रही है। सरकारी वकील ने यह बताने के लिए समय मांगा कि इस संबंध में किए गए प्रयास क्या हैं और क्या पुलिस विभाग में इस खतरे से निपटने के लिए कोई एस ओ पी मौजूद है, ताकि यह एक बार की कार्रवाई न होकर लगातार चलने वाली कार्रवाई हो। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा कोई एस ओ पी(स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर)मौजूद नहीं है, तो सरकार एक एस ओ पी तैयार करें। ताकि इस खतरे से लगातार निपटा जा सके और अगली तारीख पर उसे कोर्ट के सामने पेश करें। अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2026 को होगी।
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