हाईकोर्ट ने अवैध हूटर और प्रेशर हॉर्न पर सख्त रुख:सरकार को 3 महीने में साइलेंस जोन बनाने और बिक्री रोकने के निर्देश दिए
लखनऊ हाईकोर्ट ने अवैध हूटर और प्रेशर हॉर्न के बढ़ते इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने में औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और साइलेंस जोन चिह्नित कर उनकी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न और अनधिकृत हूटर के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने को कहा। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और अमिताभ कुमार राय की बेंच ने स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत तय ध्वनि सीमा पालन के लिए इलाकों का वर्गीकरण जरूरी है। वाहनों में प्रेशर हॉर्न की बिक्री, लगाने और उपयोग पर भी रोक लगाने को कहा गया। हूटर सिर्फ सरकारी और एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों में ही इस्तेमाल होंगे; निजी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार को 15 जनवरी 2027 तक कार्रवाई रिपोर्ट देनी होगी।
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