हाईकोर्ट से पूर्व विधायक रमाकांत यादव को बड़ी राहत:कोर्ट ने छात्र की मौत के मामले में आपराधिक कार्यवाही निरस्त की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंचन बालिका इंटर कॉलेज बंधवा बाजार रामगढ़ से जुड़े एक मामले में पूर्व विधायक रमाकांत यादव को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति संतोष राय ने उनके विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। आयुष कुमार सरोज कक्षा 10 का छात्र था और 9 सितंबर 2023 को विद्यालय गया था।
उसी दिन अपराह्न लगभग 3:49 बजे उसके पिता हीरालाल सरोज को सूचना मिली कि उनका पुत्र विद्यालय से छुट्टी के बाद घर लौटते समय रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया है।
उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद दर्ज प्राथमिकी में विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य की भूमिका को लेकर संदेह व्यक्त किया गया था।
क्या है मामला जानिये
इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 105/2023 के तहत धारा 304 आईपीसी तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी) में कार्यवाही हुई। रमाकांत यादव ने समन आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गवाहों के बयान, घटनास्थल के नक्शे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया। न्यायालय ने पाया कि प्राथमिकी दर्ज कराने वाला व्यक्ति घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। घटनास्थल के नक्शे में भी घटना का स्थान विद्यालय परिसर के रूप में स्पष्ट नहीं था।
गवाहों के बयानों से छात्र के साइकिल से लौटते समय गिरने की संभावना सामने आई। न्यायालय को अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध में संलिप्तता साबित करने वाली पर्याप्त विश्वसनीय सामग्री भी नहीं मिली।न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धारा लागू करने के लिए अपराध का पीड़ित की जाति के आधार पर किया जाना आवश्यक है। उपलब्ध अभिलेखों में इसका पर्याप्त आधार नहीं पाया गया।
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