हमीरपुर में 23 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहेंगी:विधान परिषद चुनाव के लिए प्रशासन ने शुष्क दिवस घोषित किया
हमीरपुर जिले में 23 अक्टूबर को शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। यह फैसला विधान परिषद चुनाव में मतदान के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। जिलाधिकारी अशोक कुमार ने इस दिन को 'शुष्क दिवस' घोषित किया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर को जिले की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, कंपोजिट शॉप और भांग की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दौरान इन दुकानों से शराब और संबंधित उत्पादों की बिक्री व वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह निर्णय मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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