हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को पांच साल:बहराइच में अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
बहराइच में 26 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को पांच साल की जेल हुई है। कोर्ट ने दोषी कैलाश बक्श सिंह पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह घटना 10 अगस्त 2000 की शाम करीब 6:30 बजे कैसरगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। मीरपुर चिलवा निवासी मनोज खेत से घर लौट रहा था, तभी पुरानी रंजिश के चलते कैलाश बक्श सिंह ने उस पर कट्टे से फायर कर दिया था। पीड़ित के भाई की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। पुलिस की प्रभावी पैरवी और सबूतों के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री शैली राय ने 6 अक्टूबर 2026 को कैलाश बक्श सिंह को दोषी माना। यह कार्रवाई पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत हुई।
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