हत्या में दो भाइयों को सात साल की सजा:कोर्ट ने 7 साल के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया
फर्रुखाबाद में सत्र न्यायालय ने पिता-पुत्र पर हमला करने के मामले में दो भाइयों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस हमले में घायल पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोषियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के मसेनी टीला में हुई थी। पीड़ित पक्ष के मुताबिक, 30 नवंबर 2012 की रात करीब साढ़े आठ बजे राजकुमार और रामकुमार अपने दो अन्य साथियों के साथ राजू के घर में घुस आए थे। उन्होंने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से राजू और उनके पिता श्यामलाल पर हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान 8 दिसंबर को श्यामलाल की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले को गैर इरादतन हत्या में बदलकर आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने सबूतों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों भाइयों को दोषी ठहराया।
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