जानलेवा हमला-चोरी और आर्म्स-एक्ट दोषी को साढ़े पांच साल सजा:बलिया की अदालत ने 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, नहीं भरने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास

Oct 18, 2026 - 07:56
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जानलेवा हमला-चोरी और आर्म्स-एक्ट दोषी को साढ़े पांच साल सजा:बलिया की अदालत ने 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, नहीं भरने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास
बलिया की एक अदालत ने जानलेवा हमला, चोरी और आर्म्स एक्ट से जुड़े तीन मामलों में रमेश राम को दोषी ठहराते हुए साढ़े पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर कुल 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। रमेश राम पुत्र बाबूलाल मूल रूप से मऊ जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के बस्ती गांव का निवासी है। उसके खिलाफ रसड़ा थाने में दो और भीमपुरा थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। इन तीनों मामलों में अदालत ने उसे दोषी करार दिया। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत हुई कार्रवाई यह फैसला पुलिस महानिदेशक के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत आया है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देश पर मामलों में प्रभावी पैरवी की गई।

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