जानलेवा हमले के दोषी को 7 साल की कैद:देवरिया में बरामदे में सो रहे व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से किया था हमला, पत्नी-बहन भी घायल

Oct 15, 2026 - 20:17
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जानलेवा हमले के दोषी को 7 साल की कैद:देवरिया में बरामदे में सो रहे व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से किया था हमला, पत्नी-बहन भी घायल
देवरिया में अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव की अदालत ने जानलेवा हमले के एक मामले में गोबरी यादव को सात साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया। यह घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के ससरांव गांव की है। 15 जून 2020 की रात राम बहादुर अपने बरामदे में सो रहे थे। आरोप है कि तभी गोबरी यादव अपने दो साथियों के साथ पहुंचा और राम बहादुर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में राम बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर राम बहादुर की पत्नी और बहन उन्हें बचाने आईं, तो हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की। इससे वे भी घायल हो गईं। राम बहादुर की मां कुमारी देवी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को देखने के बाद कोर्ट ने गोबरी यादव को दोषी माना। इसके बाद उसे सात साल की जेल और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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