जौनपुर में हत्या के दोषी किशोर को उम्रकैद:अदालत ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया, चाचा को गोली मारी थी

Oct 06, 2026 - 19:51
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जौनपुर में हत्या के दोषी किशोर को उम्रकैद:अदालत ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया, चाचा को गोली मारी थी
जौनपुर में बालक न्यायालय ने एक किशोर अपचारी को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला 28 दिसंबर 2022 का है। सचिन यादव ने सुजानगंज थाने में शिकायत की थी कि उनके चाचा राम आसरे की हत्या आशीष कुमार उर्फ पंडा के परिवार से जमीन की रंजिश के कारण हुई। दोपहर 1 बजे राम आसरे चेती तिराहे पर एक चाय की दुकान पर थे। तभी बृजेश, आशीष, एक किशोर अपचारी और पंकज मिश्रा वहां आए। उनके उकसाने पर आशीष ने असलहे से राम आसरे के सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य आरोपी भाग गए, पर किशोर अपचारी मौके पर ही पकड़ा गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी पाया। बाकी तीन आरोपियों का मामला दूसरे कोर्ट में है।

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