जेंडर एप केस: मुख्य आरोपी जुनैद मिंटो को जमानत:AMU के वीएम हॉल में युवकों को बंधक बनाने, मारपीट और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप; 13 अक्टूबर से जेल में था आरोपी
एएमयू के वीएम हॉल में जेंडर एप के जरिए युवकों को कथित तौर पर जाल में फंसाकर बंधक बनाने और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में मुख्य आरोपी जुनैद मिंटो को जमानत मिल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15 अक्टूबर को उसकी अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने 25 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया है।
सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी पर पीड़ित को कमरे में जबरन रोकने, साथियों के साथ मारपीट करने और डराकर निर्वस्त्र करने का आरोप है। अभियोजन के मुताबिक, पीड़ित का आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया गया। उससे 5,600 रुपये लेने और विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का आरोप भी है। जुनैद 13 अक्टूबर से जिला कारागार में बंद था।
एफआईआर में नाम नहीं होने की दलील
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि प्राथमिकी में आरोपी का नाम शामिल नहीं था। कथित घटना और एफआईआर दर्ज होने के बीच करीब 25 दिन के अंतर को भी जमानत के पक्ष में तर्क बनाया गया। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए रिहाई की मांग की।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना जमानत मंजूर कर ली। आदेश के अनुसार, आरोपी को मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहना होगा। उसे साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित या धमकाने से दूर रहने की शर्तों का भी पालन करना होगा।
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