झांसी में हत्या की कोशिश करने वाले को उम्रकैद:युवक को पीटकर मरणासन हाल में कर दिया था, एक दिन पहले पत्नी को पीटा था
झांसी में हत्या की कोशिश के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसने 6 साल पहले पीट-पीटकर एक युवक को मरणासन हाल में कर दिया था। लाठी मारकर पैर तोड़ दिया था। साथ ही सिर में भी गंभीर चोट पहुंचाई थी। इससे एक दिन पहले युवक की पत्नी को भी पीटा था। जुर्म साबित होने पर कोर्ट ने आरोपी चंद्रपाल उर्फ धुल्ले पुत्र मुन्नालाल को उम्रकैद की सजा और 16 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। यह महत्वपूर्ण फैसला शुक्रवार को गरौठा के अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश आर्य ने सुनाया है। आरोपी चंद्रपाल टहरौली थाना क्षेत्र के सेरिया गांव का रहने वाला है। 15 दिनों तक मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे थे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र राजपूत ने बताया- सेरिया गांव निवासी प्रेमवती ने टहरौली थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 22 अप्रैल 2020 को मोहल्ले के चंद्रपाल उर्फ धुल्ले ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की थी। जान से मारने की धमकी देकर वह भाग गया था। तब उसने मारपीट का केस दर्ज करवाया था। इस वजह से आरोपी रंजिश रखने लगा। अगले दिन 23 अप्रैल 2020 को उसका पति संतोष घर के बाहर बैठा था। तभी रंजिशन चंद्रपाल ने जान से मारने की नियत से लाठी से पति के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। सिर में गंभीर चोट आने से पति बेहोश हो गए। लाठी मारकर उनके हाथ-पैर भी तोड़ दिए। पति को मरा समझकर आरोपी भाग गए। धमकी दी कि अगर पुलिस के पास गए तो घरवालों को जान से मार देंगे। पत्नी ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। उससे पहले ही आरोप चंद्रपाल गांव से भाग गया। पुलिस ने एंबुलेंस बुलाकर घायल को बघेरा पीएचसी पहुंचाया। वहां से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहां पर लगभग 15 दिनों तक घायल संतोष का इलाज चला था। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अब कोर्ट ने संतोष पर जानलेवा हमले में आरोपी चंद्रपाल को उम्रकैद की सजा ओर 16 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।
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