जमीन धोखाधड़ी मामले में प्रधान समेत 3 पर केस:अयोध्या में 78 लाख की ठगी का आरोप, पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू
अयोध्या में जमीन बेचने के नाम पर 78 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रौनाही पुलिस ने ग्राम प्रधान मंजीत कुमार समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष रतन शर्मा ने मंगलवार 13 अक्टूबर को बताया कि पीड़ित अर्जुन यादव की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अर्जुन यादव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि अप्रैल 2024 में परिचित रघुवीर सिंह ने उन्हें ग्राम प्रधान मंजीत कुमार से मिलवाया। मंजीत ने पलिया रिसाली गांव में राजी देवी की 6.5 बीघा जमीन बेचने की बात कही। अर्जुन यादव और राम सिंगार ने यह जमीन खरीदने का फैसला किया। 6 जुलाई 2024 को तहसील सोहावल में राजी देवी के नाम से बैनामा हुआ। अर्जुन ने 28 लाख और राम सिंगार ने 35 लाख रुपये चेक से दिए। 15 लाख रुपये यूटीआर से भुगतान किए गए। 18 नवंबर 2024 को बैनामे का पंजीकरण हुआ और खतौनी में अर्जुन व राम सिंगार के नाम दर्ज हो गए। हालांकि, 2 सितंबर 2026 को उन्हें पता चला कि जमीन से उनका नाम हटा दिया गया है। जांच में सामने आया कि यह जमीन नवीन परती थी और राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज था। थानाध्यक्ष रतन कुमार शर्मा ने मंगलवार को बताया कि मंजीत कुमार, रघुवीर सिंह और राजी देवी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच की जा रही है जल्द ही विधिक कार्यवाही करने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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