कॉलेज परिसर के बैंक्वेट हॉल पर कार्रवाई के निर्देश:छात्रहित और सुरक्षा का हवाला देकर तत्काल सील के लिए कहा
शामली में कांधला स्थित हिंदू इंटर कॉलेज परिसर में चल रहे बैंक्वेट हॉल के संचालन को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने सख्त रुख अपनाया है। डीआईओएस ने कॉलेज के प्रधानाचार्य और थाना प्रभारी कांधला को बैंक्वेट हॉल के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभाग ने छात्रहित और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर बैंक्वेट हॉल का संचालन बंद कराने को कहा है। वहीं, डीआईओएस ऐश्वर्या जायसवाल के अनुसार, प्रबंधक से दस्तावेज मांगे गए हैं और इसके लिए दो दिन का समय दिया गया है। डीआईओएस कार्यालय की ओर से 8 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, कॉलेज परिसर और हरिजन छात्रावास की भूमि पर बैंक्वेट हॉल संचालित होने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। घसौली निवासी सुनील कुमार ने लोकायुक्त उत्तर प्रदेश में शिकायत की थी। इसके अलावा कांधला निवासी अमित कटारिया और कुड़ाना निवासी जयबीर ने भी संबंधित आयोग और आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराई थीं। कॉलेज प्रबंधन के जवाब विरोधाभासी बताए शिकायतों के बाद विभाग ने कॉलेज प्रबंधन से अभिलेख और स्पष्टीकरण मांगा था। शिकायतकर्ताओं ने भूमि से संबंधित खसरा-खतौनी के दस्तावेज भी उपलब्ध कराए। विभागीय पत्र के मुताबिक, पूर्व की जांच में कॉलेज परिसर में बैंक्वेट हॉल संचालित होने की बात सामने आई थी। वहीं, कॉलेज प्रबंधन ने अलग-अलग पत्रों में दावा किया कि बैंक्वेट हॉल कॉलेज की भूमि पर नहीं है और प्रबंधन समिति का इससे कोई संबंध नहीं है। डीआईओएस ने 14 अगस्त, 7 सितंबर और 12 सितंबर 2026 को दिए गए जवाबों को परस्पर विरोधाभासी बताया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई सुनवाई पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका संख्या 24891/2026, रोहित सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का भी उल्लेख है। डीआईओएस के अनुसार, हाईकोर्ट के 2 जुलाई और संशोधित आदेश 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में मामले के निस्तारण के लिए संबंधित पक्षों की सुनवाई की गई। इसके बाद बैंक्वेट हॉल संचालन से जुड़ी अनुमति और अभिलेखों की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। दस्तावेज नहीं मिले तो बंद कराया जाएगा संचालन डीआईओएस ने कॉलेज प्रबंधन को बैंक्वेट हॉल संचालन की अनुमति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने और की गई कार्रवाई की जानकारी कार्यालय को देने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर छात्रहित और सुरक्षा के मद्देनजर बैंक्वेट हॉल का संचालन तत्काल बंद कराया जाए। प्रबंधक को दो दिन का समय डीआईओएस ऐश्वर्या जायसवाल ने बताया कि फिलहाल प्रबंधक से दस्तावेज मांगे गए हैं और उन्हें दो दिन का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी शामली, एसडीएम कैराना, कॉलेज के प्रधानाचार्य और थाना प्रभारी कांधला समेत संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
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