कानपुर में दहेज हत्या में पति को 10 साल कैद:तीन लाख की डिमांड पूरी न होने पर पत्नी को जिंदा जलाया था
स्वरूप नगर में दहेज हत्या के मामले में एफटीसी–52 पीयूष सिद्धार्थ ने पति को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दहेज में तीन लाख रुपयों की डिमांड पूरी न होने पर पति ने विवाहिता को जिंदा जला दिया था। मृतका के भाई ने पति व उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ट्रायल के दौरान दोषी के भाई की मौत हो गई थी। वादी सौरभ साहू ने स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी बहन प्रिया साहू की शादी 17 नवंबर 2018 को अमरजीत सिंह खनूजा से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही अमरजीत व उसका भाई हरमिंदर बहन से दहेज में तीन लाख रुपयों की मांग करने लगे, असमर्थता जताने पर आए दिन मारपीट करते। वादी ने बताया था कि बहन ने कई बार फोन कर प्रताड़ना की जानकारी दी थी। 25 अप्रैल 2024 को दहेज की मांग न पूरी करने पर आरोपियों ने प्रिया को जिंदा जला दिया था। एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से 15 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। ट्रायल के दौरान आरोपी हरमिंदर की मौत हो गई थी। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मृतका के पति अमरजीत को दोषी ठहराया है।
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