कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर कब्जा:7 दिन में हटाने का नोटिस, मस्जिद और दुकानों के निर्माण का मामला

Oct 07, 2026 - 23:14
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कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर कब्जा:7 दिन में हटाने का नोटिस, मस्जिद और दुकानों के निर्माण का मामला
सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। बुधवार शाम 5 बजे राजस्व विभाग ने कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया। इसमें मस्जिद और पक्की दुकानों का कथित निर्माण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण का आरोप तहसील लहरपुर के राजस्व निरीक्षक सुंदर लाल रस्तोगी की ओर से मस्जिद जियाउल उलूम के मुतवल्ली मौलाना शाहिद अली को नोटिस जारी किया गया है। इसमें ग्राम अहमदाबाद, परगना तंबौर की गाटा संख्या 541 का उल्लेख है। नोटिस के मुताबिक करीब 0.03180 हेक्टेयर जमीन कब्रिस्तान के लिए दर्ज है। इस पर पक्की दुकानों और मस्जिद का निर्माण कर कब्जा किए जाने का आरोप है। हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला राजस्व विभाग ने संबंधित भूमि को सरकारी और ग्राम सभा की जमीन बताया है। नोटिस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का भी हवाला दिया गया है। संबंधित पक्ष को जमीन कब्जामुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। 7 दिन में खुद हटाना होगा निर्माण नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन के भीतर कथित कब्जा और निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भूमि को ग्राम सभा के सुपुर्द करने को कहा गया है। राजस्व निरीक्षक ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। कार्रवाई का खर्च भी वसूला जाएगा नोटिस के मुताबिक प्रशासन की ओर से कब्जा हटाने में होने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की तरह वसूल किया जाएगा। राजस्व विभाग के नोटिस के बाद तंबौर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कथित कब्जे का मामला चर्चा में है।

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