केरल हाईकोर्ट का पूर्व केरलम सीएम खिलाफ FIR का आदेश:विजयन और उनकी बेटी पर भ्रष्टाचार का आरोप; जांच के लिए पुलिस ने बनाई थी SIT

Oct 09, 2026 - 10:46
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केरल हाईकोर्ट का पूर्व केरलम सीएम खिलाफ FIR का आदेश:विजयन और उनकी बेटी पर भ्रष्टाचार का आरोप; जांच के लिए पुलिस ने बनाई थी SIT
केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार केस में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने वकील KM शाजहान की याचिका मंजूर की। कोर्ट ने कहा, “रिट याचिका मंजूर। FIR दर्ज करने का निर्देश।” इस केस में पिनराई विजयन और उनकी बेटी टी वीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मामला कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) और वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है। याचिका में FIR दर्ज नहीं करने को चुनौती दी गई थी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के बाद सामने आई सामग्री से जुड़ा है। ED ने यह सामग्री केरल पुलिस के साथ साझा की थी। इसके बाद भी राज्य पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय विशेष जांच टीम (SIT) बनाई थी। SIT की अध्यक्षता क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक H वेंकटेश को सौंपी गई थी। टीम को मामले की प्रारंभिक जांच करनी थी। खबर अपडेट नहीं हो रही है…

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