किशोरी से दुष्कर्म का दोषी, 20 साल की जेल:घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम, 25 हजार का जुर्माना भी लगा
अमेठी में एक साल पुराने दुष्कर्म के मामले में सुल्तानपुर की स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अदालत ने दोषी सुरजीत निषाद को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अर्थदंड न जमा करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है। मुसाफिरखाना कोतवाली के एक गांव में 20 जुलाई 2025 को 13 साल की किशोरी की मां ने FIR दर्ज कराई थी। मां ने बताया कि घटना के दिन उसकी बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान गांव का सुरजीत निषाद घर में घुस आया और किशोरी से दुष्कर्म कर उसकी पिटाई की। मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई। सरकारी वकील ने घटना से जुड़े सबूत और गवाह पेश किए। अदालत ने बृहस्पतिवार को सुरजीत को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य अपराधों में दोषी ठहराया था। शुक्रवार को उसे जेल से पेश किया गया। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई। पुलिस द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कड़ी पैरवी करके आरोपी को एक साल में सजा सजा दिलाने में सफलता मिली है।
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