किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को मिली सजा:हमीरपुर में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद और 16 हजार रुपये जुर्माना
हमीरपुर में पॉक्सो कोर्ट के जज अनिल कुमार खरवार ने किशोरी से दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोषी शिवेंद्र सिंह को 20 साल कैद और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली है। सरकारी वकील रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि कुरारा थाना क्षेत्र की एक महिला ने 22 अप्रैल 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। एक फोन आने के बाद उसकी 15 साल की बेटी लापता हो गई। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किशोरी के मिलने के बाद उसकी मेडिकल जांच और बयान दर्ज हुए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने शिवेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। दोषी को आईपीसी की धारा 363 में पांच साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में सात साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 में 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, और धारा 506 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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