नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:कानपुर देहात में कोर्ट ने 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
कानपुर देहात में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी राजबहादुर उर्फ गोले को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला 16 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया। 2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा पुलिस के अनुसार, 10 दिसंबर 2020 को भोगनीपुर थाना क्षेत्र के रनियां की मड़ैया गांव निवासी राजबहादुर उर्फ गोले के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फरवरी 2021 में दाखिल हुआ आरोपपत्र जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 9 फरवरी 2021 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कानपुर देहात की एडीजे-13 अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राजबहादुर उर्फ गोले को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक, महिला और बाल अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मामले में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस ने फैसले को मजबूत पैरवी का परिणाम बताया।
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