कुकर्म के मामले में आरोपी बरी:गवाहों के बयानों में विरोधाभास और मेडिकल में नहीं मिला सबूत, पाक्सो कोर्ट का फैसला

Oct 19, 2026 - 07:02
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कुकर्म के मामले में आरोपी बरी:गवाहों के बयानों में विरोधाभास और मेडिकल में नहीं मिला सबूत, पाक्सो कोर्ट का फैसला
फिरोजाबाद में गवाहों के बयानों में विरोधाभास और आरोपों की पुष्टि करने वाले पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर पाक्सो कोर्ट ने कुकर्म के मामले में आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि नहीं कर सके। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद यह फैसला सुनाया। मामला मटसैना थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 17 फरवरी 2023 की शाम छह साल के बच्चे के साथ कुकर्म किए जाने के आरोप में अभिषेक के विरुद्ध पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि आरोपित बालक को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बालक के शोर मचाने पर स्वजन मौके पर पहुंचे तो आरोपित वहां से भाग गया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध पाक्सो एक्ट और कुकर्म के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयानों में विरोधाभास सामने आए। वहीं, चिकित्सीय साक्ष्यों से भी आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर न्यायालय ने आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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