लखीमपुर खीरी में निर्वाचन कार्यालय की कुर्की:75 लाख बकाया न देने पर कोर्ट के आदेश पर फर्नीचर जब्त, 2000 से नहीं मिला था भुगतान

Oct 18, 2026 - 09:02
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लखीमपुर खीरी में निर्वाचन कार्यालय की कुर्की:75 लाख बकाया न देने पर कोर्ट के आदेश पर फर्नीचर जब्त, 2000 से नहीं मिला था भुगतान
लखीमपुर खीरी में शुक्रवार को जिला निर्वाचन कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर करीब 75 लाख रुपये के बकाया भुगतान के मामले में हुई। न्यायालय के अमीन पवन कुमार अग्रवाल ने कार्यालय से अलमारी, कुर्सी और मेज समेत कई सामान जब्त कर एक कमरे में रखवा दिया। कमरे में ताला लगाकर निगरानी के लिए एक कर्मचारी तैनात किया गया। यह मामला पंजाब टेंट हाउस से जुड़ा है। फर्म ने साल 2000 में चुनाव के लिए सेवाएं दी थीं, लेकिन भुगतान नहीं मिला। इसके बाद 2004 में सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। अदालत ने टेंट हाउस के पक्ष में फैसला सुनाया और 75 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया। भुगतान न होने पर फर्म ने वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की। प्रशासन ने जिला अदालत और उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं, लेकिन उच्च न्यायालय ने निर्वाचन कार्यालय की याचिका खारिज कर दी। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें कार्रवाई की जानकारी है, यह अदालत के आदेश पर हुई।

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