लखनऊ में CBI कोर्ट का फैसला:RD पर रिश्वत लेने वाले दो डाककर्मी दोषी, एक को 3 साल और दूसरे को 6 महीने की सजा
लखनऊ की CBI विशेष अदालत ने प्रतापगढ़ के कुंडा उप डाकघर में हुए घूसखोरी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भ्रष्टाचार के दोषी दो डाक अधिकारियों को सजा और जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। पोस्टल असिस्टेंट सूरज प्रसाद मिश्रा को 3 साल की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, सब पोस्ट मास्टर संतोष कुमार सरोज को 6 महीने की कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। CBI के अनुसार, यह मामला 30 नवंबर 2019 को दर्ज किया गया था। आरोप था कि सब पोस्ट मास्टर संतोष कुमार सरोज और पोस्टल असिस्टेंट सूरज प्रसाद मिश्रा ने एक कमीशन एजेंट से रिश्वत मांगने की साजिश रची थी। ये दोनों अधिकारी आरडी (Recurring Deposit) खातों में जमा होने वाली हर 20,000 रुपये की राशि पर 100 रुपये की फिक्स घूस मांगते थे, जिसे वे सुविधा खर्च कहते थे। पैसा न देने पर वे एजेंट का काम रोकने और उसे परेशान करने की धमकी देते थे। शिकायत मिलने के बाद CBI ने 30 नवंबर 2019 को एक जाल बिछाया। इस दौरान आरोपी सूरज प्रसाद मिश्रा को 2,00,040 रुपये के डिपॉजिट को प्रोसेस करने के बदले 1,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। जांच पूरी होने के बाद CBI ने 31 दिसंबर 2019 को दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में चली सुनवाई के बाद आखिरकार माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
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