लखनऊ में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट से राहत:कहा- विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप नहीं टिकता
लखनऊ में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी और आरोप तय करने का आदेश रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राठौर की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों से शिकायतकर्ता और सांसद के बीच लंबे समय से सहमति से संबंध होने के संकेत मिलते हैं। ऐसे में विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप प्रथम दृष्टया मजबूत नहीं दिखता। कोर्ट ने शिकायतकर्ता के बयान का भी जिक्र किया। इसके मुताबिक, दोनों की मुलाकात सार्वजनिक बैठकों में हुई थी और इसके बाद नजदीकियां बढ़ीं। शिकायतकर्ता के पति ने भी बयान में कहा था कि राठौर उसे अक्सर घर बुलाते थे और वह देर रात तक वहां रहती थी।
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